कोर्ट-कचहरी: सहकारिता मंत्री के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलेगा

सहकारिता मंत्री के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलेगा
  • हाई कोर्ट का 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश
  • उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर
  • अगली सुनवाई 8 अगस्त को

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोर्ट के आदेश के बाद भी सहकारिता मामले की सुनवाई नहीं करने पर राज्य के सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने पाटिल और राजेश कुमार को इस मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

अगली सुनवाई 8 अगस्त को : याचिकाकर्ता हरिभाऊ मोहोड ने राज्य सरकार के सहकारी विभाग के समक्ष महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत अपील दायर की थी। चूंकि इस अपील पर कई महीने तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मोहोड ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। 19 जनवरी, 2024 को राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि अपील पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को चार सप्ताह की मोहलत दी। 9 फरवरी 2024 को भी कोर्ट ने ऐसा ही आदेश पारित किया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी सुनवाई नहीं हुई।

इसी के चलते न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई में कोर्ट ने सहकारिता मंत्री और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. ऋग्वेद ढोरे ने पैरवी की। मामले पर अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।


Created On :   25 Jun 2024 1:21 PM IST

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