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Nagpur News: दो साल में बह गया 18 करोड़ का पुल, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
- जनहित याचिका से मंत्री का नाम हटाने के निर्देश
- पेंच नदी पर 18 करोड़ की लागत से बना था पुल
Nagpur News जिले में मनसर-माहुली से सालई-बिटोली मार्ग पर पेंच नदी पर 18 करोड़ की लागत से बना पुल दो साल के भीतर ही बह गया। खराब निर्माण के कारण पुल बहने का दावा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग याचिका में की गई है। इस याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों में से लोक निर्माण विभाग के मंत्री का नाम हटाने का भी आदेश दिया है। याचिका पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। याचिका पर अगली सुनवाई क्रिसमस की छुट्टियों के बाद तय की गई है।
3 साल में तैयार हुआ था : नागपुर खंडपीठ में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रचारक और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कारेमोरे ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार मनसर-माहुली से सालई-बिटोली मार्ग पर पेंच नदी पर पुल बनाने की मांग की गई थी। इसी के चलते पुल बनाने को मंजूरी दी गई। साल 2015 में पुल के निर्माण का काम शुरू हुआ। 3 साल यानी 2018 में इस पुल का काम पूरा हुआ। इसके बाद पुल का उद्घाटन किया गया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुल का निर्माण घटिया स्तर का था, इसलिए मात्र दो साल में बारिश के चलते 2020 में यह पुल बह गया। पुल के निर्माण के लिए कुल 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह जनता का पैसा था। ऐसी जगह पर पुल बनाते समय, जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, उसकी उपेक्षा की गई। पुल का डिजाइन भी ठीक नहीं था। अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही यह पुल बह गया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मामले की जांच एक निश्चित अवधि के भीतर पूरी की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुनवाई में कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एड. मनोज पांडे ने पैरवी की।
Created On :   12 Dec 2024 4:34 PM IST