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कुत्तों के लिए बने शेल्टर पर गौरक्षकों का कब्जा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नवी मुंबई में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रभावित गांवों में पालतू जानवरों के पुनवर्सन का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है। पशु अधिकार कार्यकर्ता पूजा तेली ने अदालत में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में दावा किया गया है कि पालतू कुत्तों के लिए बने शेल्टर पर गौरक्षकों ने कब्जा कर लिया है। हाई कोर्ट ने सिडको को कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। याचिका में अन्य घरेलू पशुओं के पुनर्वसन का मुद्दा भी शामिल किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई।
पशु अधिकार कार्यकर्ता पूजा तेली के वकील ओंकार चंदुरकर ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि हवाई अड्डा प्रभावित गांवों का पुनर्वास तो किया गया। लेकिन पालतू कुत्तों समेत अन्य जानवरों का पुनर्वसन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने सिडको के पास कुत्तों के आश्रय (शेल्टर) के लिए आवेदन किया था। सिडको ने शेल्टर के लिए जगह दी थी, जिस पर गौरक्षकों ने कब्जा कर लिया है।
गायों के लिए मिली जगह
गौरक्षकों ने दावा किया कि सिडको ने उन्हें गायों के लिए शेल्टर आवंटित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने पूछा कि क्या इस मामले में कोई स्थगन आदेश है। सिडको के वकील ने बताया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। इसके बाद खंडपीठ ने सिडको को कानून के मुताबिक कार्रवाई का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई जून के पहले सप्ताह में होगी।
Created On :   6 May 2023 6:04 PM IST