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भेदभाव उजागर: नागपुर एयरपोर्ट पर वीआईपी, राजनेताओं को सुविधा, आम की सुध नहीं, कोर्ट नाराज
- रनवे की रिकार्पेटिंग का काम पूरा न होने से हवाई सेवा प्रभावित
- रनवे 8 घंटे तक बंद करने के बाद स्पेशल सुविधा पर नाराजगी
- एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे की रिकार्पेटिंग का काम पूरा न होने से हवाई सेवा प्रभावित हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सू मोटो जनहित याचिका दायर की है।
परेशानी पर खींचा ध्यान : इस जनहित याचिका पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। एयरपोर्ट के 3 हजार 200 मीटर रनवे की रिकार्पेटिंग की जानी है। करीब 60 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। 19 जून 2023 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह कार्य 2024 में दो चरणों में किया जाना निर्धारित था। पहले चरण में 15 मार्च से 15 जुलाई और दूसरे चरण में 15 सितंबर से दिसंबर तक काम होना था। लेकिन, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि बरसात खत्म होने के बाद काम शुरू होगा।
एक सप्ताह में जवाब दायर करें : बुधवार को कोर्ट ने रनवे 8 घंटे तक बंद रखने पर भी सवाल किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि 2 मई से काम शुरू किया गया है। फिलहाल सर्वेक्षण चल रहा है। जवाब से नाराज कोर्ट ने कहा कि सर्वेक्षण के लिए और कितना समय लगेगा? साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब रनवे 8 घंटे तक बंद करने का फैसला लिया गया तब वीआईपी और राजनेताओं के चार्टर्ड प्लेन के लिए रनवे उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई। आम यात्रियों के लिए यह सुविधा क्यों नहीं? रनवे रिकार्पेटिंग का काम पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। याचिका में एड. कार्तिक शुकुल न्यायालय मित्र के रूप में काम कर रहे हैं।
नागपुर के लिए भेदभाव क्यों? : मुंबई और अन्य एयरपोर्ट पर रनवे रिकार्पेटिंग का काम जल्द पूरा किया गया, लेकिन नागपुर एयरपोर्ट के लिए इतना समय लगाया जा रहा है।
709 रुपये के अतिरिक्त शुल्क पर भी मांगा स्पष्टीकरण : मुख्य सरकारी वकील तथा वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि नागपुर एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस के नाम पर यात्रियों से 709 रुपये के अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, जिससे फ्लाइट की टिकट काफी महंगी हो गई है। लेकिन इस फीस के बदले यात्रियों को कोई भी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। कोर्ट ने इस अतिरिक्त शुल्क पर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पष्टीकरण मांगा है।
Created On :   16 Aug 2024 1:42 PM IST