बड़ी राहत: जुर्माने में 80 फीसदी की छूट- बकाया संपत्ति, जल कर- दुकान और चबूतरों पर योजना लागू

जुर्माने में 80 फीसदी की छूट- बकाया संपत्ति, जल कर- दुकान और चबूतरों पर योजना लागू
  • अभय योजना का डीसीएम फडणवीस ने किया शुभारंभ
  • जुर्माने में 80 फीसदी की छूट

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर की जनता के लिए मनपा की अभय योजना के रूप में नई सौगात देने की घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने की है। मनपा का बकाया संपत्ति व जल कर, बाजार विभाग की दुकानें, चबूतरे और जगह के इस्तेमाल पर शास्ती (जुर्माना) में 80 फीसदी की छूट 31 मार्च तक मिलेगी। इस योजना का फडणवीस ने सोमवार 1 जनवरी 2024 को शुभारंभ किया। शहर के सिविल लाइंस स्थित डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद कृपाल तुमाने, विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, डॉ. नितीन राऊत, प्रवीण दटके, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, विकास ठाकरे, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, मुख्य अभियंता राजीव गायकवाड़, उपायुक्त (कर विभाग) मिलिंद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता कमलेश चव्हाण सहित अन्य उपस्थित थे।

प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन कर शुल्क जमा करने की सुविधा

अभय योजना अंतर्गत नागरिकों को 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की समयावधि में बकाया संपत्ति कर, जल कर, बाजार विभाग की दुकानें, चबूतरे, जगह इस्तेमाल के जुर्माने में 80 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों को मनपा मुख्यालय अथवा जोन कार्यालय में प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन कर/शुल्क जमा करने की सुविधा होगी। शहर में करीब 4.5 लाख कर दाता, उपभोक्ता एवं लाइसेंस धारकों को इस नई योजना का लाभ मिलेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से मनपा प्रशासन को 550 करोड़ की आय होगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने का आह्वान देवेंद्र फडणवीस ने किया है। अभय योजना का लाभ लेने के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 को शाम 8 बजे तक की समयावधि निर्धारित की गई है।

Created On :   2 Jan 2024 3:24 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story