नागपुर: रेप के मामले में दो युवाओं को 20 साल की कैद, सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

रेप के मामले में दो युवाओं को 20 साल की कैद, सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
  • जान से मारने की धमकी भी दी
  • सत्र न्यायालय का फैसला

डिजिटल डेस्क, नागपुर. सत्र न्यायालय ने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और प्रत्येक को 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर और 1 साल कैद की सजा सुनाई है। न्या. एस. एस. नागुर ने यह फैसला दिया।

आरोपी उसी के गांव के हैं

आरोपियों के नाम सुभाष मारोती जुमनाके (28) और गौरव गजानन आडे (23) है, जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पीड़ित महिला ने बेला पुलिस स्टेशन नागपुर ग्रामीण में 18 मई 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता और दोनों आरोपी वर्धा जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं। उनका गांव बेला पुलिस थाने की हद में आता है।

52 साल की पीड़ित महिला बकरी पालन का काम करती थी। पति का स्वास्थ्य ठीक न होने से वह घर में ही रहता था। उसको एक लड़का और लड़की है। लड़की की शादी हो चुकी है। पीड़िता अपनी बड़ी बहन और पति के साथ रहती है।

जान से मारने की धमकी भी दी

घटना के दिन सुबह 8 बजे के दौरान पीड़िता बकरियों को चराने के लिए खेतों के रास्ते से जा रही थी। झाड़ियों में छिपे दोनों आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। लौटकर पीड़िता ने घर वालों को सारी हकीकत बयां की। फिर घर वालों के साथ मिलकर बेला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए सुभाष जुमनाके और गौरव आडे को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से एड. वर्षा सायखेडकर ने पैरवी की।



Created On :   3 April 2024 2:26 PM GMT

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