बॉम्बे हाईकोर्ट: नालासोपारा बम बरामदगी मामले में आरोपी वैभव राऊत को मिली जमानत

नालासोपारा बम बरामदगी मामले में आरोपी वैभव राऊत को मिली जमानत
  • नालासोपारा हथियार बरामदगी मामला
  • आरोपी वैभव राऊत को मिली जमानत
  • बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली

डिजिटल डेस्क, मुंबई. नालासोपारा हथियार बरामदगी मामले में आरोपी वैभव राउत को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने राउत को जमानत इसलिए दी, क्योंकि वह पिछले पांच साल से जेल में बंद थे। इस मामले में अब तक लगभग 417 इच्छित गवाहों में से केवल 4 के ही बयान दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने 10 अगस्त, 2018 को नालासोपारा में वैभव राउत के आवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर उनसे जुड़े एक गोदाम में 12 बम बरामद हुए थे।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने 20 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी पिछले 5 साल से जेल में बंद है।जिस संपत्ति से आठ बम बरामद किये गये थे, वह संपत्ति राउत के पिता की थी। इसी तरह जिस गोदाम में अन्य 12 बम पाए गए, वह ओम साईं डेवलपर्स का था, न कि राउत का। उन्होंने देखा कि राऊत ने इसकी खरीद के लिए ओम साई डेवलपर्स को एक राशि का भुगतान किया होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये बम राउत की गिरफ्तारी से पहले जब्त किए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने राउत और अन्य पर भारत को अस्थिर करने और इसकी संप्रभुता को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने राउत पर सनातन संस्था नामक संगठन का सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगाया था। राउत के सह-अभियुक्तों पर भी इस दक्षिणपंथी संगठन का सदस्य होने का आरोप है। सनातन संस्था का एक उद्देश्य फिल्म स्क्रीनिंग, पश्चिमी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुणे के 'सनबर्न' उत्सव जैसे हिंदू धर्म के सिद्धांतों के विपरीत माने जाने वाले कार्यक्रमों को रोकना था।

राउत के वकील सना रईस खान और अनिकेत परदेशी ने उनकी ओर से एक हलफनामा पेश किया।वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई और वसई-विरार और पालघर जिले को नहीं छोड़ने पर भी सहमत हुए। अदालत ने राऊत के हलफनामे-सह-अंडरटेकिंग को स्वीकार कर लिया।

Created On :   6 Oct 2023 3:05 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story