सेशन कोर्ट: उद्धव ठाकरे और संजय राऊत पर लगाया 2-2 हजार का जुर्माना, शेवाले मानहानि मामला

उद्धव ठाकरे और संजय राऊत पर लगाया 2-2 हजार का जुर्माना, शेवाले मानहानि मामला
  • पूर्व सांसद राहुल शेवाले के मानहानि का मामला
  • दस दिनों के भीतर राहुल शेवाले को दी जाएगी रकम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सेशन कोर्ट ने शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत पर 2-2 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. अदालत ने जुर्माने की रकम 10 दिनों के भीतर पूर्व सांसद राहुल शेवाले को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने ठाकरे और राउत को मानहानि के मामले में बरी करने की याचिका खारिज दी। शेवाले ने अदालत में दोनों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है।

विशेष न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि देरी के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि दोनों नेताओं ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी बचाव पक्ष पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। अदालत ने देरी माफी के लिए उनका आवेदन स्वीकार किया जाता है। राहुल शेवाले के मानहानि मामले में मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उन्हें बरी करने से इनकार कर दिया।

शेवाले ने उनके खिलाफ एक लेख प्रकाशित करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को बरी करने से इनकार कर दिया। नियमों के मुताबिक दोनों को तुरंत मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा से 84 दिनों की देरी हुई। इसलिए दोनों ने अपने वकील मनोज पिंगले के जरिए देरी माफ करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में अदालत ने ठाकरे और राउत पर यह जुर्माना लगाया है और दस दिनों के भीतर शेवाले को यह पैसा देने का आदेश दिया है।

Created On :   14 Jun 2024 4:16 PM GMT

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