विधायकों की अयोग्यता मामला: उद्धव गुट के चीफ व्हिप सुनील प्रभु का बयान हुआ दर्ज, शिंदे के वकील ने भी किए प्रभु से सवाल-जवाब

उद्धव गुट के चीफ व्हिप सुनील प्रभु का बयान हुआ दर्ज, शिंदे के वकील ने भी किए प्रभु से सवाल-जवाब
  • शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई का मामला
  • उद्धव गुट के चीफ व्हिप सुनील प्रभु का बयान हुआ दर्ज
  • अब तीन दिन लगातार होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता के मामले में मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनवाई की। यह सुनवाई सुबह और दोपहर के दो सत्रों में हुई। पहले सत्र में शिवसेना (उद्धव) विधायक और चीफ व्हिप सुनील प्रभु का बयान दर्ज किया गया। जबकि सुनवाई के दूसरे सत्र में सुनील प्रभु से शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने सवाल जवाब किए। जिसमें जेठमलानी और प्रभु में जमकर बहस हुई। इस मामले में अब सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी के बाद अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने लगातार सुनवाई करने का फैसला किया है।

सुनवाई के पहले सत्र में जब सुनील प्रभु का बयान दर्ज किया जा रहा था तो वह अपने वकील के साथ जवाब दे रहे थे। जिसका शिंदे गुट के वकीलों ने विरोध किया। इसके बाद विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में चल रही सुनवाई के दौरान गवाह पेटी को हॉल में लाया गया और प्रभु को गवाह बॉक्स में खड़े होकर अपनी गवाही दर्ज करानी पड़ी। जैसे ही सुनील प्रभु ने अपना बयान दर्ज कराना शुरू किया तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि उनका बयान मराठी में दर्ज किया जाए। इसके बाद उद्धव गुट के वकील देवदत्त कामत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि उनके सभी बयान सिर्फ मराठी में ही दर्ज हों। जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद सुनील प्रभु का जवाब मराठी में दर्ज किया गया।

शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने सुनवाई के दूसरे सत्र में सुनील प्रभु से सवाल जवाब किए जिसमें दोनों में काफी तीखी बहस देखने को मिली। जेठमलानी ने सुनील प्रभु से तकरीबन 28 सवाल किए जिसका उन्होंने सही तरह से जवाब दिया। इस मामले में शिंदे गुट ने अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के सामने गवाहों की सूची जमा नहीं की है, जिससे अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि शिंदे गुट की तरफ से किसका बयान दर्ज किया जाएगा। खबर है कि इस मामले में सुनील प्रभु के साथ-साथ सचेतक की भूमिका निभाने वाले कार्यालय के कर्मचारियों की भी गवाही दर्ज की जाएगी।

विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई में तेजी देखने को मिल रही है। अब इस मामले में अगले तीन दिनों तक सुनवाई जारी रहेगी। इसके बाद 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार सुनवाई होगी। शिवसेना विधायकों की 34 से याचिकाओं को 6 याचिकाओं में बदल दिया गया है। जिन पर एक-एक कर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार 31 दिसंबर तक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस मामले में फैसला लेने को कहा गया है।


Created On :   21 Nov 2023 9:04 PM IST

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