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बॉम्बे हाईकोर्ट: पॉस्को मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर लगाई रोक, 4 जुलाई को सुनवाई
- 4 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी
- आरोपी ने पीड़िता की सहमती पर पॉक्सो मामले को रद्द करने की हाई कोर्ट में लगाई है गुहार
डिजिटल डेस्क,मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के आरोपी वर्धन विश्वास उपाध्याय के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर 4 जुलाई तक रोक लगा दिया है। अदालत का मानना है कि क्या पीड़िता की सहमति से कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, जिसमें पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए हैं।
यह विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाई कोर्ट बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के मामले को रद्द करने की याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है। न्यायमूर्ति प्रकाश डी. नाइक और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष वर्धन विश्वास उपाध्याय की ओर से वकील गणेश गुप्ता और वकील साहिल घोरपड़े की दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के वकील गणेश गुप्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मानखुर्द पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जे), 341, 354 (डी) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम ( पॉक्सो) की धारा 4, 5 (जे) (2), 6 और 8 के तहत दंडनीय अपराध का मामला दर्ज किया गया है।
पीड़िता की याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की सहमती है। खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। उसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख 6 मई रखी गई है। खंडपीठ ने 4 जुलाई तक के लिए मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।
Created On :   3 April 2024 5:10 PM IST