राहत: लापता व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को सेशन कोर्ट से मिली जमानत

लापता व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को सेशन कोर्ट से मिली जमानत
  • पुलिस ने परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर व्यक्ति को किया था गिरफ्तार
  • हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को सेशन कोर्ट से मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई. सेशन कोर्ट ने लापता व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दे दी। अदालत ने पाया कि पुलिस ने व्यक्ति को परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.ए.कुलकर्णी के समक्ष वकील समीर खतीब की ओर आरोपी अतीक आरिफ मेमन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता के वकील समीर खतीब ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की अमन शेख की हत्या में कोई भूमिका नहीं थी। उसकी शेख से जान पहचान थी। जब वह गायब हुआ, तो याचिकाकर्ता ने उसके परिवार के साथ उसकी खोजबीन भी की। इस साल 4 और 5 जनवरी के बीच अमन शेख की हत्या कर दी गयी और उसकी लाश को कुर्ला के मीठी नदी फेंक दिया गया। शिवाजी नगर पुलिस ने अमन शेख की हत्या में नफीज शराफत खान उर्फ कक्की, मुकेश पाल और मोहम्मद शकीर मोहम्मद शकील शेख उर्फ जस्टिन को गिरफ्तार किया।

आरोप है कि याचिकाकर्ता ने साजिश के तहत अमन शेख को आरोपी नफीस के घर पर बुलाया था। उसके बाद ही उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गयी। पैसे के लेनदेन को लेकर अमन शेख की हत्या किए जाने की बात सामने आयी। पुलिस ने मेमन को गिरफ्तार किया। मृतक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील को स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी।

Created On :   4 Jun 2024 7:57 PM IST

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