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नाराजगी: अदालत ने राज्य सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट समेत ठेकेदारों को जारी किया नोटिस
- एम्बुलेंस सर्विस की आपूर्ति एवं रखरखाव के ठेके में अनियमितता का आरोप
- 759 करोड़ का ठेका हुआ जारी
- 26 जून मामले की अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट में राज्य के आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस की आपूर्ति एवं रखरखाव के ठेके को चुनौती दी गई है। अदालत ने मंगलवार को जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट समेत ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका में चिकित्सा सेवाओं के एम्बुलेंस सर्विस की आपूर्ति एवं रखरखाव के लिए जारी हुए 759 करोड़ 56 लाख 51 हजार 190 रुपए के वार्षिक व्यय के ठेके में अनियमितता का आरोप लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) के कार्यकर्ता विकास सदाशिव लवांडे की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता डॉ.बीरेंद्र सराफ ने कहा कि इस साल 4 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस की आपूर्ति एवं रखरखाव का ठेका निकाला है। इन एम्बुलेंस में जीवन समर्थन एम्बुलेंस, मोटरबाइक एम्बुलेंस, नाव एम्बुलेंस और नवजात एम्बुलेंस शामिल हैं।
राज्य सरकार की डायल 108 परियोजना का हिस्सा है, जो सरकार की टोल-फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले नागरिकों को मुफ्त में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं। 15 अप्रैल को पूरी प्रक्रिया के साथ दो कंपनियों को ठेका जारी कर दिया गया। इसके एक दिन बाद ही याचिकाकर्ता ने 16 अप्रैल को इस ठेके के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किया। यह जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित होकर दाखिल की गई है। इसे खारिज कर दिया जानी चाहिए।
जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि राज्य सरकार ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए 1785 एम्बुलेंस की आपूर्ति एवं रखरखाव के लिए वार्षिक व्यय का 759 करोड़ 56 लाख 51 हजार 190 रुपए का ठेका जारी किया है। इस ठेके में अनियमितता बरती गई है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका को स्वत: संज्ञान (सूमोटो) में ले लिया और वरिष्ठ वकील वेंकटेश दौंड को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए राज्य सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट समेत ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को रखी गई है।
Created On :   8 May 2024 7:11 PM IST