पंढरपुर मंदिर अधिनियम के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

पंढरपुर मंदिर अधिनियम के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
  • पंढरपुर मंदिर अधिनियम के खिलाफ याचिका
  • सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
  • सरकार पर शहर के मंदिरों का प्रशासन मनमाने तरीके से अपने हाथ में लेने का आरोप
  • 13 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने

-जनहित याचिका में

-

डिजिटल डेस्क, मुंबई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर अधिनियम के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सरकार ने पंढरपुर मंदिर का प्रशासन मनमाने तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। सरकार पंढरपुर मंदिर पर नियंत्रण करके हिंदुओं के धर्म मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकारों को प्रभावित कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर सरकार को एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि पंढरपुर मंदिर अधिनियम 1973 के माध्यम से सरकार ने राज्य के सोलापुर जिले के पंढरपुर में भगवान विट्ठल और रुक्मिणी के मंदिरों के शासन और प्रशासन के लिए मंत्रियों और पुजारी वर्गों के सभी वंशानुगत अधिकारों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। कानून ने राज्य सरकार को अपने प्रशासन और धन के प्रबंधन को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले साल 7 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कहा था कि धार्मिक प्रसाद और रीति-रिवाजों से संबंधित मंदिर के मामलों को भारी कुप्रबंधन किया गया था। इससे हिंदू धार्मिक भावनाओं और मौलिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्वामी ने कहा कि उन्होंने पंढरपुर मंदिर अधिनियम को निरस्त करने के लिए 18 दिसंबर को तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी पत्र लिखा था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। स्वामी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 31 (ए) (1) (बी) के तहत सरकार सार्वजनिक हित में या उसका उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए सीमित अवधि के लिए किसी भी संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है।

महाराष्ट्र, मुंबई समाचार, Mumbai samachar, Mumbai news in hindi, Mumbai news, Mumbai hindi news, Mumbai latest news, Mumbai breaking news, latest Mumbai news, Mumbai city news, मुंबई न्यूज़, Mumbai News Today, Mumbai News Headlines, Mumbai Local Newsमहाराष्ट्र, मुंबई समाचार, Mumbai samachar, Mumbai news in hindi, Mumbai news, Mumbai hindi news, Mumbai latest news, Mumbai breaking news, latest Mumbai news, Mumbai city news, मुंबई न्यूज़, Mumbai News Today, Mumbai News Headlines, Mumbai Local News

Created On :   21 Aug 2023 7:58 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story