Mumbai News: बिना लाइसेंस खानपान और अन्न व्यवसायियों पर होगी सख्ती, वसूला जाएगा जुर्माना

बिना लाइसेंस खानपान और अन्न व्यवसायियों पर होगी सख्ती, वसूला जाएगा जुर्माना
  • अब कड़ाई से वसूला जाएगा 10 लाख जुर्माना
  • एफडीए की बगैर लाइसेंस धंधा करनेवालों के खिलाफ मुहिम

Mumbai News. मुंबई सहित प्रदेश में बिना लाइसेंस के खानपान और अन्न व्यवसाय करनेवालों के खिलाफ राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत यदि कोई भी बिना लाइसेंस के व्यवसाय करते हुए पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार पर सख्ती बरतते हुए दस लाख रुपए का जुर्मानावसूला जाएगा। अब तक एफडीए इस मामले में लचीला रुख अपनाता रहा है। इससे बचने के लिए एफडीए ने सभी दुकानदारों से लाइसेंस लेने की अपील की है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिएसभी खाद्य व्यवसाय संचालकों का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसएआई) के तहत पंजीकृत होना और लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद भी कई दुकानदार, खाद्य विक्रेता खासकर सड़क किनारे स्टाल लगानेवाले, झुग्गियों में किराना दुकानदार बिना लाइसेंस के ही व्यवसाय कर रहे हैं। इन पर नकेल कसने की तैयारी एफडीए ने की है। एफडीए के संयुक्त आयुक्त मंगेश माने ने बताया कि मुंबई में एक लाख से ज्यादा लाइसेंस धारक खानपान और अन्न व्यवसायी हैं। इसके अलावा अभी भी बहुत से लोग बिना लाइसेंस के व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है।

किस पर, कितना जुर्माना

जिन खाद्य व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक है, यदि वे बिना लाइसेंस के व्यवसाय करते हैं तो उनसेखाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 10 लाख तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। जबकि छोटे खाद्य व्यापारीजिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख से कम है, उनसे 1 लाख रुपए वसूलने का प्रवधान है। एफडीए अब इस पर कड़ाई से अमल करने जा रहा है।

वार्षिक लाइसेंस शुल्क कितना है?

खाद्य लाइसेंस ऑनलाइन प्रणाली से जारी किया जाता है। इसके लिए आवेदकों को वेबसाइट www.foscos.fssai.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आवश्यक दस्तावेज और अन्य विवरण वहां उपलब्ध हैं।

सालाना टर्नओवर लाइसेंस शुल्क (रुपए)

12 लाख रुपए से कम 100

12 लाख रुपए से ज्यादा 2000

होटल/रिटेलर/थोक विक्रेता 2000

उत्पादक/रीपैकर 3000

Created On :   11 Feb 2025 10:15 PM IST

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