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सेशन कोर्ट ने पत्नी की हत्या के जुर्म में डेंटिस्ट को सुनाई उम्रकैद की सजा
- बेटे के सामने पत्नी की बेरहमी से की थी हत्या
- पत्नी के चरित्र पर करता था संदेह
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सेशन कोर्ट ने साल 2016 में पांच साल के बेटे के सामने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले डेंटिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.पी.बनकर ने सोमवार को आरोपी उमेश बोबले को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दादर इलाके में उमेश बोबले ने अपने पांच साल के बेटे के सामने रसोई के चाकू से अपनी पत्नी तनुजा के शरीर पर कई वार हत्या कर दी थी। पीड़िता के शरीर पर कुल 34 चोटें पाई गई थी। दिसंबर 2016 में हुई हत्या से कुछ महीने पहले ही उमेश और तनुजा ने तलाक के लिए अदालत में अर्जी दी थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि हत्या का कारण अलग हो चुके उमेश और तनुजा के बीच गुजारा भत्ता की राशि पर असहमति थी, जिसे उमेश को तलाक के बाद भुगतान करना था। पीड़िता की बहन ने अपने बयान में अदालत को बताया कि शादी के छह महीने बाद ही दंपति के बीच मतभेद हो गया था और वे झगड़ते थे।
उमेश को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, क्योंकि वह काम से देर से घर आती थी। गवाह ने अदालत को बताया कि जब तनुजा गर्भवती हो गई, तो उसने उसके चरित्र पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसने डीएनए परीक्षण कराने पर जोर दिया, जिससे उसका पितृत्व साबित हो गया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के बेटे, उसके पड़ोसियों और मामले के जांच अधिकारी सहित अन्य की गवाही भी दर्ज की थी।
Created On :   25 July 2023 6:32 PM IST