बॉम्बे हाईकोर्ट: सतारा शिक्षक तुषार रमेश कदम को मिली राहत, 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश

सतारा शिक्षक तुषार रमेश कदम को मिली राहत, 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश
  • अदालत ने राज्य सरकार को स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षक तुषार कदम की नियुक्ति के प्रस्ताव पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश
  • सतारा जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का 4 अगस्त 2023 के आदेश को किया रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से सतारा के जयभवानी शिक्षा सोसायटी स्कूल के शिक्षक तुषार रमेश कदम को राहत मिली। अदालत ने सतारा जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के शिक्षक कदम को 4 अगस्त 2023 को लिए गए आदेश को रद्द कर दिया और स्कूल प्रबंधन द्वारा कदम की स्थाई नियुक्ति के प्रस्ताव पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एम.एम.साथये की खंडपीठ के समक्ष शिक्षक तुषार रमेश कदम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में सतारा जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के याचिकाकर्ता को लेकर 4 अगस्त 2023 को लिए गए आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। सतारा के जय भवानी शिक्षा सोसायटी स्कूल के गैर-सहायता प्राप्त संभाग में शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता तुषार कदम नियुक्त हैं। स्कूल के सहायता प्राप्त संभाग के मॉडर्न हाई स्कूल से एक शिक्षक सेवानिवृत्ति हो गए। स्कूल ने 30 जून 2023 को उनकी खाली जगह पर वरिष्ठ शिक्षक तुषार कदम को नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव को 4 अगस्त 2023 को जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के पास भेजा।

शिक्षा अधिकारी ने जयभवानी शिक्षा सोसायटी स्कूल के प्रस्ताव को इस आधार खारिज कर दिया गया कि 1 दिसंबर 2022 के सरकारी संकल्प के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें शिक्षक को गैर-सहायता प्राप्त संभाग से सहायता प्राप्त संभाग में स्थानांतरण की अनुमति नहीं देता है। याचिकाकर्ता ने शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्कूल प्रबंधन द्वारा कदम की स्थाई नियुक्ति के प्रस्ताव पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

Created On :   17 May 2024 9:32 PM IST

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