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सैम डिसूजा की सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
- समीर वानखेड़े का 25 करोड़ उगाही का मामला
- डिसूजा की सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
- संरक्षण और अग्रिम जमानत देने का कड़ा विरोध था
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जनरल डायरेक्टर समीर वानखेडे की कथित 25 करोड़ रुपए की उगाही का मामले में आरोपी सैनविले उर्फ सैम डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीबीआई ने अदालत में डिसूजा के अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि डिसूजा को पूछताछ के लिए दो समन भेजा गया था, लेकिन वह जांच के लिए हाजिर नहीं हुए।
पिछले दिनों सुनवाई के दौरान डिसूजा ने एनसीबी अधिकारियों पर उसे बलि का बकरा बनाने का गंभीर आरोप लगाया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एम.मेंजोगे के समक्ष सुनवाई के दौरान डिसूजा की वकील शंपा नाथ ने आरोप लगाया था कि डिसूजा के खिलाफ एनसीबी की अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन के 25 करोड़ रुपए उगाही की शिकायत पूरी तरह झूठी है। सीबीआई की एफआईआर में उसके के खिलाफ बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाए गए हैं। वह सीबीआई की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वह सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं।
सीबीआई के वकील गायकवाड ने डिसूजा को संरक्षण और अग्रिम जमानत देने का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी के साथ डिसूजा ने पूरी साजिश रची थी। एनसीबी की जांच के लिए गठित एसईटी की जांच में खुलासा होने के बाद सीबीअाई ने मामला दर्ज किया है। डिसूजा एनसीबी के पूर्व अधिकारी के लिए वसूली का काम कर रहा था। इस मामले में कई बिंदुओं पर गहन जांच होना जरूरी है। न्यायाधीश मेंजोगे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को डिसूजा की अग्रिम जमातन अर्जी को खारिज कर दिया।
Created On :   14 Jun 2023 10:17 PM IST