बॉम्बे हाईकोर्ट: राहुल गांधी की याचिका पर आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को जवाब दाखिल करने का निर्देश

राहुल गांधी की याचिका पर आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को जवाब दाखिल करने का निर्देश
  • राहुल ने भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के शिकायतकर्ता को सीडी और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति देने को दी गई है चुनौती
  • 10 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई
  • आपराधिक मानहानि का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी याचिका पर आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को 5 जनवरी तक जवाब फाइल करने का निर्देश दिया। याचिका में कुंटे के आपराधिक मानहानि की शिकायत में सीडी और अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार करने के भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति आर.एन.लद्दा की एकल पीठ के समक्ष मंगलवार को राहुल गांधी की ओर से वकील कुशल मोर की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने शिकायतकर्ता को याचिका में किए गए दावे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गांधी की याचिका में दावा किया है कि 2021 में हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के मामले में कोई भी नया दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं दी थी।

ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस साल जून में कुंटे को नए दस्तावेज और राहुल गांधी के ट्वीट से जुड़ी सीडी को सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया था। राहुल गांधी ने याचिका में दावा किया है कि कुंटे को इस स्तर पर नए दस्तावेज जमा करने की मजिस्ट्रेट कोर्ट को अनुमति देना पूरी तरह से अवैध और पूर्वाग्रह पूर्ण है। कुंटे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के मानहानि याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी ने यह गलत और अपमानजनक बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) जिम्मेदार था।

Created On :   12 Dec 2023 9:17 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story