बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपब्लिक टीवी को नहीं मिली राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपब्लिक टीवी को नहीं मिली राहत
  • तेलुगु यूट्यूब चैनल द्वारा "लोगो' के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की याचिका खारिज
  • रिपब्लिक टीवी को नहीं मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने तेलुगु यूट्यूब चैनल द्वारा "लोगो' के इस्तेमाल पर रोक लगाने की रिपब्लिक टीवी की याचिका खारिज कर दी। याचिका में तेलंगाना स्थित आरटीवी न्यूज के खिलाफ अपने ट्रेडमार्क उल्लंघन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गयी थी।

न्यायमूर्ति मनीष पितले की एकल-पीठ के समक्ष शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी समेत एआरजी आउटलायर की याचिका पर सुनवाई हुई। एआरजी आउटलायर ने इस साल मार्च में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिपब्लिक टीवी के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क "आर’ को पारित करने के लिए रायडू विजन मीडिया के खिलाफ स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक आरटीवी नामक एक यूट्यूब चैनल ने उसके ट्रेडमार्क की नकल लोगो का उपयोग कर रहा है। रिपब्लिक टीवी ने कथित "अनुचित व्यापार व्यवहार" के लिए प्रतिवादी से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा, जिससे उसके चैनल को नुकसान हुआ।

तेलंगाना स्थित रायडू विजन मीडिया ने पीठ को बताया कि वह 2007 से आरटीवी लोगो का उपयोग कर रहा था, जो कि 2016 में हुए रिपब्लिक टीवी के आने से बहुत पहले था। वह पहले से लोगो का इस्तेमाल करने वाला है। पीठ ने 8 मई को भी तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामला केंद्र सरकार के समक्ष लंबित था। रायडू विजन मीडिया लिमिटेड ने अदालत को बताया कि उसने अपने लोगो में बदलाव के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से अनुमति मांगी थी और उनका आवेदन मंत्रालय के समक्ष लंबित था, जिसका रिपब्लिक टीवी ने विरोध किया था और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

Created On :   1 Sept 2023 7:08 PM IST

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