प्रधानमंत्री और आरएसएस पर टिप्पणी का मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार

बॉम्बे हाई कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार
  • 23 जनवरी तक सुनवाई टली
  • प्रधानमंत्री और आरएसएस पर टिप्पणी का मामला
  • पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानहानि के दो मामलों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत को बरकरार रखा है। उन पर राफेल जेट खरीद सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से आरएसएस को जोड़ने वाली टिप्पणी करने का आरोप है। अदालत ने दोनों मामले की सुनवाई 23 जनवरी को रखी है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने मंगलवार को राहुल गांधी की दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें दोनों ही मामलों में कड़ी कार्रवाई से संरक्षण देते हुए 23 जनवरी तक सुनवाई टाल दी। राहुल गांधी पर एक मानिहानि का मामला पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से आरएसएस का संबंध जोड़ने वाली टिप्पणी और राफेल विमान खरीद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मामले में भाजपा नेता महेश श्रीमल की एफआईआर पर गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। जबकि वकील धृतमान जोशी की शिकायत पर दर्ज मामले में बोरिवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी राहुल गांधी के खिलाफ पेशी का समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इन दोनों ही मामलों को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Created On :   5 Dec 2023 9:56 PM IST

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