बॉम्बे हाईकोर्ट: पूर्व सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अदालत से राहत बरकरार

पूर्व सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अदालत से राहत बरकरार
  • चार सप्ताह में मामले की होगी अगली सुनवाई
  • हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में बरी करने की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने हनुमान चालीसा मामले में पूर्व सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को राहत बरकरार रखा है। अदालत ने सेशन कोर्ट की कार्रवाई पर रोक जारी रखा है। याचिका में खार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर गलत बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। चार सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति एस.एम.मोडक की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने सरकारी वकील से राणा दंपति के खिलाफ दर्ज मामले के विषय में पूछा। सरकारी वकील ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की गतिविधियों से कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता था।

जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले कर खार पुलिस स्टेशन लाया जा रहा था, तब वह पुलिस को सहयोग नहीं किया। उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। राणा दंपति के वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चेंट नहीं पहुंच सके। उनके के सहायक वकील ने अदालत से अगली तारीख की मांग की। इस पर अदालत ने उस पर नाराजगी जताते हुए दंड लगाने की बात कही। अदालत ने चार सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई रखी है।

सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकड़े ने राणा दंपत्ति के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में दायर याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत है। खार पुलिस ने मई 2022 में राणा दंपत्ति को कथित रूप से विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राणा दंपति ने बांद्रा स्थित तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था।

Created On :   25 Jun 2024 3:46 PM GMT

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