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मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई
- आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने अदालत में दाखिल किया जवाब
- राहुल ने भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के शिकायतकर्ता को सीडी और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति देने को दी गई है चुनौती
- आपराधिक मानहानि का मामला ने सुनवाई नहीं हो सकी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। राहुल की याचिका में कुंटे के आपराधिक मानहानि की शिकायत में सीडी और अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार करने के भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई
न्यायमूर्ति एन.जे.जमादार की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को राहुल गांधी की ओर से वकील कुशल मोर की दायर याचिका सुनवाई नहीं हो सकी। राहुल की याचिका में दावा किया है कि 2021 में हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के मामले में कोई भी नया दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं दी थी। ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस साल जून में कुंटे को नए दस्तावेज और राहुल गांधी के ट्वीट से जुड़ी सीडी को सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया था।
आपराधिक मानहानि का है मामला
राहुल गांधी ने याचिका में दावा किया है कि कुंटे को इस स्तर पर नए दस्तावेज जमा करने की मजिस्ट्रेट कोर्ट को अनुमति देना पूरी तरह से अवैध और पूर्वाग्रह पूर्ण है। कुंटे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के मानहानि याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी ने यह गलत और अपमानजनक बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) जिम्मेदार था।
Created On :   10 Jan 2024 3:23 PM GMT