बॉम्बे हाईकोर्ट: पुलिस को फटकार - धोखाधड़ी के मामले में आरोपी के परिवार से रिश्वत मांगने का आरोप

पुलिस को फटकार - धोखाधड़ी के मामले में आरोपी के परिवार से रिश्वत मांगने का आरोप
  • डीसीपी को आरोपी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड सौंपने के निर्देश
  • अदालत ने आरोपी को दी जमानत
  • धोखाधड़ी के मामले में आरोपी के परिवार से रिश्वत मांगने का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी भैरव राम सारस्वत के परिवार से रिश्वत मांगने के मामले में मुंबई पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने परिमंडल-2 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को आरोपी सारस्वत के मोबाइल से पुलिस द्वारा उसके परिवार से रिश्वत की कथित मांग की जांच करने के लिए कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप कॉल के संदेश 3 मई तक पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष भैरव राम सारस्वत की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया पुलिस अधिकारियों पर आरोपी के परिवार से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में दम है। पुलिस पर हिरासत में यातना देने का भी आरोप है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्हें इसका जवाब देने की जरूरत है।

याचिका में दावा किया गया कि एल.टी.मार्ग पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41(ए) का पालन नहीं किया। इन मामलों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना होता है। एल.टी.मार्ग पुलिस स्टेशन में 11 मार्च को एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी भैरव राम सारस्वत का नाम नहीं था। इसके बावजूद 19 मार्च को मुंबई पुलिस की एक टीम सादी वर्दी में अहमदाबाद गई और वहां से उसे उसकी दुकान से उठा कर मुंबई लेकर आई। जबकि उसे सीआरपीसी की धारा 57 के तहत आवश्यक ट्रांजिट रिमांड पर लेना चाहिए था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस वालों के पास यह बताने के लिए कोई पहचान पत्र नहीं है कि वे पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस ने नोटिस पर उनके अंगूठे का निशान जबरन लिया गया था। याचिकाकर्ता का मोबाइल जांच अधिकारी द्वारा लगभग 10 दिनों तक इस्तेमाल किया गया था। अधिकारी याचिकाकर्ता के पिता और भाई से बात कर रहे थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए सारस्वत को 50 हजार रुपए की नकद जमानत पर अंतरिम जमानत दे दी।

Created On :   9 April 2024 9:00 PM IST

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