- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- शिकायतकर्ता महिला को जांच अधिकारी...
Mumbai News: शिकायतकर्ता महिला को जांच अधिकारी द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर पुलिस की खिंचाई
- पुलिस अधिकारी द्वारा जांच सही से नहीं करने पर डीसीपी को मंगलवार को किया तलब
- शिकायतकर्ता महिला को जांच अधिकारी द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर पुलिस की खिंचाई
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला को जांच अधिकारी द्वारा फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर मुंबई पुलिस की खिंचाई की। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पुलिस उप निरीक्षक की काम में काफी व्यस्तता होती है, तो वह सोशल मीडिया पर कैसे व्यस्त है? अदालत ने महिला की शिकायत पर जांच अधिकारी द्वारा जांच सही से नहीं करने के लिए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को मंगलवार को तलब किया है। घाटकोपर में रहने वाली दक्षा प्रविण वाडोर की बेटी कांदिवली (पूर्व) साईं मंगलमूर्ति इमारत में किराए के फ्लैट में रह रही थी। पिछले साल 24 जून को उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। वह 1 जुलाई तक अस्पताल में भर्ती रही। जब वह अस्पताल से वापस आयी, तो देखा कि उनके किराए फ्लैट से पति ने सारा सामान निकाल लिया है। फ्लैट से 15 लाख रुपए नकद समेत हीरे और सोने के रहने गायब हो गए हैं। दक्षा ने समता नगर पुलिस स्टेशन में बेटी के घर से नकदी और गहने चोरी की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं किया और चोरी का मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई के पुलिस आयुक्त से की।
इसके बावजूद समता नगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीता केदार गोखले की पीठ के समक्ष दक्षा प्रवीण वाडोर की ओर से वकील विजय कंथारिया और वकील सुभदा सालवी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में उनकी बेटी के फ्लैट से नकदी और गहने चोरी की जांच कर कार्रवाई करने की अनुरोध किया। पीठ ने सरकारी वकील से पूछा कि पुलिस ने किस आधार पर यह जान लिया कि फ्लैट में चोरी नहीं हुई? इसके बजाय जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। यह बहुत की गंभीर मामला है। पुलिस ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर मामले की जांच क्यों नहीं की? पीठ ने परिमंडल 12 के पुलिस उपायुक्त को अदालत में पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
Created On :   6 Jan 2025 9:55 PM IST