बॉम्बे हाईकोर्ट: क्रॉस मैदान में काला घोड़ा महोत्सव को मिली अनुमति, 20 से 28 जनवरी के बीच फेस्टिवल

क्रॉस मैदान में काला घोड़ा महोत्सव को मिली अनुमति, 20 से 28 जनवरी के बीच फेस्टिवल
  • 20 से 28 जनवरी के बीच होगा काला घोड़ा फेस्टिवल
  • भोजन और वाणिज्यिक स्टालों को लगाने की अनुमति नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को काला घोड़ा महोत्सव एसोसिएशन (केजीए) को 20 से 28 जनवरी तक मुंबई के क्रॉस मैदान में कला और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर खानपान और वाणिज्यिक स्टॉल लगाए नहीं जाएंगे।

न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि अगले साल से केजीए को हाई कोर्ट द्वारा पहले के आदेशों में निर्धारित शर्तों के पालन के आधार पर सरकारी अधिकारियों द्वारा सीधे अनुमति दी जा सकती है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट आदेश के बाद वहां उत्सव आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। अब इसलिए उद्देश्य के लिए हर साल अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। हम निर्धारित शर्तों से थोड़ा भी विचलन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि कोई उन शर्तों या विचलन में छूट चाहता है या यदि आवेदक कोई और है, तो न्यायालय में आवेदन किया जाना चाहिए।

अदालत को बताया गया कि मुंबई के जिलाधिकारी समेत सार्वजनिक प्राधिकरणों को हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को क्रॉस मैदान को आवंटित करने से रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए था, क्योंकि क्रॉस मैदान की भूमि को विकास योजना के तहत खेल के मैदान के रूप में आरक्षित किया गया है।

याचिकाकर्ता ने 6 नवंबर 2017 के एक सरकारी प्रस्ताव को चुनौती दी थी, जिसने क्रॉस मैदान के रखरखाव का अधिकार मुंबई जिलाधिकारी से मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को स्थानांतरित कर दिया था।


Created On :   9 Jan 2024 9:41 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story