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बॉम्बे हाईकोर्ट: वन संवर्धन के ओपन स्पेस में लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक से नहीं रोक सकते
- चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर कर अस्थाई कंस्ट्रक्शन से किया इनकार
- पुणे के पिंपरी-चिंचवड के मेट्रो इको पार्क में चुनाव आयोग द्वारा गोदाम बनाने और लोगों को जाने से रोकने का मामला
- पर्यावरणविदों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वन संवर्धन के ओपन स्पेस में लोगों को मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक से नहीं रोक सकते हैं। चुनाव आयोग को पिंपरी-चिंचवड के मेट्रो इको पार्क की खुली भूमि पर बने ईवीएम गोदाम और वीवीपैट सेंटर की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। कम से कम लोगों को मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक करने की इजाजत देनी चाहिए। अदालत ने इसको लेकर राज्य सरकार और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत राउल और शिवाजी शेलके की ओर से वकील रोनिता भट्टाचार्य की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि मेट्रो इको पार्क की खुली भूमि पर अस्थाई रूप से गोदाम बनाया गया है। ईवीएम की सुरक्षा और अवैध निर्माण होने की संभावना को देखते हुए पार्क की खुली जगह को आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
याचिकाकर्ता की वकील रोनिता भट्टाचार्य ने दलील दी कि मेट्रो इको पार्क के 140 पेड़ मर (नष्ट) गए और पेड़ों की अवैध कटाई की गई। रावेत पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। पिंपरी-चिंचवड नगर विकास प्राधिकरण ने 2017 में मेट्रो परियोजना को पेड़ लगाने के लिए पांच एकड़ का भूखंड दिया गया था। महाराष्ट्र मैट्रो रेल कार्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले इस भूखंड को मेट्रो इको पार्क (आकुर्ली) बना कर आम लोगों के लिए खोल दिया गया था।
इस भूमि पर एक हजार पेड़ लगाए गए। अब आयोग ने इस पार्क में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीठ ने पूछा कि क्या ईवीएम की सुरक्षा का इंतजाम कर लोगों को पार्क में मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक की इजाजत नहीं दी जा सकती है? इसके लिए पीठ ने राज्य सरकार और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया।
Created On :   13 Aug 2024 10:12 PM IST