जुहू: चंदन सिनेमा के 15 मीटर ऊंचाई तक पुनर्विकास का रास्ता साफ

चंदन सिनेमा के 15 मीटर ऊंचाई तक पुनर्विकास का रास्ता साफ
  • अदालत ने अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने से किया इनकार
  • बीएमसी ने जर्जर होने का हवाला देते हुए तोड़ने की थी नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से जुहू के चंदन सिनेमा के 15 मीटर ऊंचाई तक पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने अदालत के पहले के फैसले के पुनर्विचार की मांग खारिज कर दी। बीएमसी ने उसे जर्जर होने का हवाला देते हुए तोड़ने की नोटिस थी। 1973 में बने चंदन सिनेमा ने मार्च 2017 से अपना संचालन बंद कर दिया है।

फैसले पर रोक लगाने की मांग की।

न्यायमूर्ति सुनील बी.शुक्रे और न्यायमूर्ति फिरदोश पी. पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष जुहू के चंदन सिनेमा के 15 मीटर ऊंचाई तक पुनर्विकास को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे और वकील भूषण देशमुख ने अदालत में दलील दी कि स्टेशन कमांडर ने आसपास के क्षेत्र में कई परियोजनाओं को एनओसी दी थी, जो याचिकाकर्ता की भूमि की तुलना में ऊंचे और स्टेशन के करीब थे।

याचिकाकर्ता समीर बैजनाथ जोशी ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद उन्हें पुनर्विकास की नई योजना बनानी पड़ेगी। जुहू में 3627 वर्ग मीटर भूमि पर 1973 में बनाए गए चंदन सिनेमा का मार्च 2017 में संचालन बंद है। मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बीएमसी अधिनियम-1988 की धारा 354 के तहत इसे तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था।

जोशी ने मई 2018 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया था, उन्हें स्टेशन कमांडर, मुख्यालय महाराष्ट्र गुजरात और गोवा क्षेत्र से एनओसी प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। सिग्नल ट्रांसमिटिंग स्टेशन (एसटीएस) के एक रक्षा प्रतिष्ठान के आसपास चंदन सिनेमा स्थित है।इसके बाद जोशी ने नवंबर 2019 में 15 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ निर्माण की संशोधित योजना के साथ बीएमसी में आवेदन किया, जो 1976 की अधिसूचना के तहत था।

बीएमसी ने जोशी की संशोधित योजना पर विचार करने के लिए स्टेशन कमांडर को फिर से लिखा, जिसका कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जोशी को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 3 नवंबर 2020 को एक अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने बीएमसी को याचिकाकर्ता द्वारा संशोधित योजना पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था

Created On :   12 Oct 2023 7:50 PM IST

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