बॉम्बे हाईकोर्ट: कपूर बिक्री में आदेश का उल्लंघन करने पर पतंजलि को 50 लाख जमा करने का दिया आदेश

कपूर बिक्री में आदेश का उल्लंघन करने पर पतंजलि को 50 लाख जमा करने का दिया आदेश
  • बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद अदालत ने पतंजलि के खिलाफ दिया आदेश
  • अदालत ने 2023 में पतंजलि को कपूर उत्पाद बेचने से रोकने का दिया था आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपूर बिक्री पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर पतंजलि को 50 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि पतंजलि द्वारा अगस्त 2023 में पारित कपूर उत्पाद बेचने से रोकने वाले आदेश के बावजूद खुद कपूर उत्पादों की बिक्री करने की बात स्वीकार की है। न्यायमूर्ति आर.आई.चागला की एकल पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद को ट्रेडमार्क के उल्लंघन से संबंधित याचिका पर कहा कि पतंजलि द्वारा निषेधाज्ञा आदेश का इस तरह लगातार उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगस्त 2023 में अदालत ने पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को बेचने या विज्ञापन करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। यह आदेश पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मंगलम ऑर्गेनिक्स द्वारा उनके कपूर उत्पादों के कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर पारित किया था।

याचिकाकर्ता कंपनी ने याचिका दायर कर दावा किया कि पतंजलि ने अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने कपूर उत्पादों की बिक्री जारी रखी है। बाद में पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर किया। पतंजलि ने 24 जून तक 49 लाख 57 हजार 861 रुपए का कारोबार किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पतंजलि ने 24 जून के बाद भी उत्पाद बेचे थे। जबकि कपूर उत्पाद 8 जुलाई को पतंजलि की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध थे। पीठ ने पतंजलि द्वारा पिछले आदेश का उल्लंघन किए जाने पर उसे 50 लाख रुपए अदालत में जमा करने का निर्देश दिया।

Created On :   10 July 2024 9:02 PM IST

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