Mumbai News: पालघर के स्टाम्प कलेक्टर और संयुक्त जिला रजिस्ट्रार का आदेश रद्द

पालघर के स्टाम्प कलेक्टर और संयुक्त जिला रजिस्ट्रार का आदेश रद्द
  • 2 करोड़ से अधिक की निलामी में भूमि खरीदने पर 29 लाख का स्टाम्प शुल्क और 1 लाख का दंड लगाने का मामला
  • पालघर के स्टाम्प कलेक्टर और संयुक्त जिला रजिस्ट्रार का आदेश रद्द

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के निलामी में 2 करोड़ 22 लाख 55 हजार रुपए की भूमि खरीदने पर 29 लाख 97 हजार 200 रुपए का स्टाम्प शुल्क और 1 लाख 19 हजार रुपए का दंड लगाने के पालघर के स्टाम्प कलेक्टर और संयुक्त जिला रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि किसी संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क केवल बिक्री प्रमाणपत्र में उल्लिखित मूल्य पर लगाया जा सकता है। स्टाम्पिंग अधिकारियों द्वारा भूमि के निकाले गए बाजार मूल्य 7 करोड़ 82 लाख 800 रुपए के आधार पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ के समक्ष डॉ. प्रिंस जॉन एडवाझिकल की ओर से वकील जे.पी.सेन और वकील निधि चव्हाण की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील सेन ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया से पालघर में निलामी में 2 करोड़ 22 लाख 55 हजार रुपए की भूमि खरीदी। उसने इसके लिए 4 लाख 45 हजार रुपए की स्टाम्प शुल्क भरा। पालघर के स्टाम्प कलेक्टर और संयुक्त जिला रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख 19 हजार रुपए का दंड लगाया और उसे 29 लाख 97 हजार 200 रुपए का स्टाम्प शुल्क भरने के नोटिस जारी किया। स्टाम्पिंग अधिकारियों द्वारा आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने भूमि के बाजार मूल्य 7 करोड़ 82 लाख 800 रुपए के आधार पर स्टाम्प शुल्क नहीं भरा।

याचिकाकर्ता ने भूमि जिस मूल्य के आधार पर खरीदा, उसके मुताबिक उसने स्टाम्प शुल्क भरा। स्टांपिंग अधिकारी उस मूल्य से आगे नहीं जा सकते हैं। वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि बाजार मूल्य उससे अधिक है और उसके मुताबिक स्टाम्प शुल्क भरना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि स्टाम्पिंग अधिकारी नियम 4(6) के पहले प्रावधान के तहत उक्त संपत्ति के बाजार मूल्य का स्वतंत्र रूप से आकलन नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ता ने बिक्री प्रमाण पत्र में उल्लिखित मूल्य पर 4 फीसदी की दर से 4 लाख 45 हजार रुपए स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया है।

Created On :   27 Dec 2024 9:25 PM IST

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