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महाराष्ट्र: राकांपा विधायकों की अयोग्यता मामले में अब फैसले का है इंतजार, सुनवाई हुई पूरी
- जल्द फैसला सुनाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिख सकता है अजित गुट
- राकांपा विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई पूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई, सोमदत्त शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष राकांपा विधायकों की अयोग्यता मामले की जो सुनवाई चल रही थी आखिरकार बुधवार को खत्म हो गई। अब नार्वेकर ने दोनों ही पक्षों को बुधवार शाम तक अपना अंतिम लिखित जवाब उनके समक्ष दायर करने का निर्देश दिया है। राहुल नार्वेकर इस मामले में 15 फरवरी तक कभी भी फैसला सुना सकते हैं। बुधवार को हुई सुनवाई में शरद गुट के वकील ने अध्यक्ष नार्वेकर के सामने दावा करते हुए कहा कि अजित पवार की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है, जिसके तहत वह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। सूत्रों का कहना है कि अजित गुट केंद्रीय चुनाव आयोग को इस मामले में जल्द फैसला सुनाने के लिए पत्र लिख सकता है, क्योंकि इसी महीने राज्यसभा का चुनाव होना है।
राकांपा विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई पिछले लगभग एक महीने से हो रही थी, जिसमें दोनों ही गुटों के नेताओं से दोनों ही पक्षों के वकीलों ने सवाल जवाब किए। बुधवार को हुई सुनवाई में भी शरद गुट के वकील ने दलील देकर कहा कि अजित पवार को अवैध तरीके से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। वकील ने कहा कि अजित गुट ने नियमों का पालन नहीं किया।
नार्वेकर ने अब दोनों ही पक्षों को अपना अंतिम लिखित जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार शाम तक का समय दिया है। उसके बाद नार्वेकर इस मामले का फैसला लिखना शुरू करेंगे और 15 फरवरी तक कभी भी फैसला सुना सकते हैं।
महाराष्ट्र में राज्यसभा का भी चुनाव इसी महीने होना है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी पार्टी के मालिकाना हक को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। यही कारण है कि अजित गुट केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने की मांग की तैयारी कर रहा है।
अजित गुट का मानना है कि चुनाव आयोग के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष भी इस मामले में जल्द फैसला सुना देते हैं तो आगामी राज्यसभा चुनाव में आसानी से उनकी पार्टी भाग ले सकती है।
Created On :   1 Feb 2024 1:37 PM GMT