योजना में संशोधन: अब जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी बुजुर्ग लाभार्थियों का चयन

अब जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी बुजुर्ग लाभार्थियों का चयन
  • सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में किया संशोधन
  • जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति
  • समिति करेगी बुजुर्ग लाभार्थियों का चयन

डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश सरकार ने 65 साल से अधिक आयु वर्ग वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में संशोधन किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों का चयन और आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी जुटाने और कागजात को जांचने की जिम्मेदारी अब संबंधित जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के पास होगा। पहले लाभार्थियों को चिन्हित करने और आवश्यक कागजात को जांचने की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी और केंद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्था (सीपीएसयू) के माध्यम से करने के लिए प्रस्तावित था।

इस योजना के तहत लाभार्थी बुजुर्ग व्यक्ति को एकमुश्त 3 हजार रुपए ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए 65 साल पूरा करने वाले नागरिकों का आधार कार्ड आवश्यक होगा। लाभार्थी का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक होगा। इस योजना के लिए समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। राज्य में 65 साल से अधिक आयु वाले नागरिकों को सामान्य स्थिति में जीवनयापन करने और दिव्यांगता की स्थिति में आवश्यक सहायक उपकरण खरीदने समेत स्वास्थ्य केंद्र और योग केंद्र के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना लागू की गई है।


Created On :   19 Aug 2024 10:14 PM IST

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