सीडब्ल्यूसी के बायोलॉजिकल पिता को बच्चे सौंपने के मामले में नया मोड़

सीडब्ल्यूसी के बायोलॉजिकल पिता को बच्चे सौंपने के मामले में नया मोड़
  • पिता को बच्चे की कस्टडी न दी जाए
  • मां की बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार
  • बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सरेंडर करने वाली महिला की दलील

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के बच्चे को बायोलॉजिकल पिता को सौंपने के मामले में नया मोड़ आ गया। अदालत में सुनवाई के दौरान बच्चे की सीडब्ल्यूसी को सौंपने वाली मां वकील फ्लाविया एग्नेस के जरिए पेश हुई। उसके वकील ने कहा कि यह नाबालिग से दुराचार और यौन उत्पीड़न का "सामान्य मामला नहीं है। दुराचारी पिता को बच्चा नहीं सौंपना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह (बच्चे की) हिरासत का मामला नहीं है. मामलों का फैसला कानून के चार कोनों के भीतर किया जाता है, न कि सामान्य धारणाओं पर।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को बच्चे के बायोलॉजिकल पिता राममूर्ति गाडिवदार की ओर से वकील आशीष दुबे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मां की ओर से वकील फ्लाविया एग्नेस मामले में दाखिल हुई और उन्होंने खंडपीठ से कहा कि उनकी भी सुनी जाए। खंडपीठ ने एग्नेस से पूछा कि क्या मां बच्चे पर अपना अधिकार जताना चाहती है। एग्नेस ने यह कहते हुए दृढ़ता से इनकार कर दिया कि मां ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसके बजाय मां को लगा कि 18 महीने की बच्ची को दुराचारी पिता को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

पिता की ओर से वकील आशीष दुबे ने मां के हस्तक्षेप का विरोध किया. खंडपीठ ने एग्नेस से उसकी भूमिका के बारे में सवाल किया, यह देखते हुए कि मां ने बच्चे को छोड़ दिया था। अदालत ने कहा कि बच्चा पांच महीने से अधिक समय तक दंपति के साथ रहा और फिर मां द्वारा त्याग दिए जाने के बाद दत्तक माता-पिता के पास रहा। अदालत ने स्वीकार किया कि याचिका पहले ही सुलझ चुकी है, लेकिन 21 अगस्त को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख पर एग्नेस को खुली अदालत में सुनने पर सहमत हुई। साकीनाका के 21 वर्षीय युवक का 17 साल की नाबालिग से प्रेम संबंध था। वे 1 अक्टूबर 2021 को मुंबई से कर्नाटक चले गए। नाबालिग प्रेमिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। युवक नाबालिग प्रेमिका के 18 वर्ष की होने के बाद साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। पुलिस ने युवक को 1 फरवरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसकी पत्नी को उसके माता-पिता के हवाले कर दिया था और बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया था।

Created On :   2 Aug 2023 5:47 PM IST

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