New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र निपटान के लिए समय सीमा तय करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र निपटान के लिए समय सीमा तय करने की मांग वाली याचिका खारिज की
  • बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित निष्पादन याचिका के समयबद्ध समाधान की मांग
  • यह मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया

New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित निष्पादन याचिका के समयबद्ध समाधान की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में न्यायाधीशों पर अत्यधिक कार्यभार का आरोप लगाया गया था।] जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर अत्यधिक कार्यभार है, ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। विशेषकर तब जब पुराने निष्पादन आवेदन लंबित हो।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ओका ने हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा वर्तमान में हाईकोर्ट में स्वीकृत 92 न्यायाधीशों के पदों में से यहां 64 न्यायाधीश हैं। प्रत्येक न्यायाधीश के पास 100 से अधिक मामले लंबित है। दरअसल, विचाराधीन याचिका निष्पादन याचिका से निपटने में लंबे समय तक देरी के खिलाफ एक अपील थी, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कई बार इसे स्थगित किया जा चुका है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन पीठ ने याचिकाकर्ता को सीधे हाईकोर्ट से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

Created On :   4 Oct 2024 8:07 PM IST

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