New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गवली की जमानत से किया इनकार, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गवली की जमानत से किया इनकार, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
  • सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गवली को जमानत देने से इनकार किया है
  • अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है
  • बंबई हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को गुरुवार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने गवली को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गवली वर्ष 2007 में मुंबई के पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बंबई हाई कोर्ट के उस फैसले में किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया, जिसमें कोर्ट ने गवली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता ने गवली की ओर से दायर जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ 46 मुकदमा दर्ज है, जिसमें 10 मुकदमे हत्या के मामलों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि गवली 17 सालों से जेल में बंद है और नई रिहाई नीति के तहत 40 साल से कम की सजा काटने से पहले रिहाई नहीं की जा सकती।

Created On :   20 Feb 2025 9:15 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story