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New Delhi News: पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत से किया इंकार
- दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इंकार
- गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने’ का आरोप
New Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूजा को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। पूजा खेडकर पर यूपीएससी आवेदन में ‘गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने’ का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी। एसे में खेडकर की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है। साथ ही गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रद्द किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि खेडकर के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मजबूत मामला बनता है और साजिश का पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है। जस्टिस ने कहा कि यह संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ की गई धोखाधड़ी का एक मामला है। पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में आयोजित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए गलत जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा 2022 मंे धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ का दावा करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन करते समय अपनी पहचान छुपाई और गलत जानकारी दी।
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- 23 Dec 2024 8:25 PM IST
पूर्व प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ा झटका
New Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूजा को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। पूजा खेडकर पर यूपीएससी आवेदन में ‘गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने’ का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी। एसे में खेडकर की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।
Created On :   23 Dec 2024 8:24 PM IST