New Delhi News: बेनामी संपत्ति मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार को राहत, रोक अपीलीय न्यायाधिकरण ने हटाई

बेनामी संपत्ति मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार को राहत, रोक अपीलीय न्यायाधिकरण ने हटाई
  • जब्त संपत्ति पर लगाई रोक अपीलीय न्यायाधिकरण ने हटाई
  • उपमुख्यमंत्री अजित पवार को राहत

New Delhi News . महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रुप में शपथ लेने के एक दिन बाद अजित पवार को आयकर विभाग से बड़ी राहत मिली है। बेनामी संपत्ति लेनदेन अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा की गई उनकी सभी संपत्तियों की कुर्की रद्द कर दी है। दिल्ली में बेनामी संपत्ति लेनेदेन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए बेनामी संपत्ति मामले में अजित पवार और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपों से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस फैसले से आयकर अधिकारियों द्वारा जब्त की गई पवार की संपत्तियों को मुक्त कर दिया।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत 1,000 करोड रूपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया था। इस कार्रवाई में अजित पवार से जुड़े लोगों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी शामिल थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, बहनें और पत्नी शामिल थे। कु र्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के सातारा में जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, मुंबई में आधिकारिक परिसर, दिल्ली में एक फ्लैट, गोवा में एक रिसॉर्ट और राज्य में 27 अलग-अलग जगहों पर जमीन आदि शामिल हैं।

Created On :   7 Dec 2024 6:02 PM IST

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