Mumbai News: विधानमंडल के इसी बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती है राज्य सरकार

विधानमंडल के इसी बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती है राज्य सरकार
  • सरकार पहले ही गठित कर चुकी है एक कमेटी
  • लव जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती है राज्य सरकार

Mumbai News. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार अगले महीने से शुरू होने जा रहे विधानमंडल के बजट सत्र में राज्य में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को देखते हुए कानून लाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि इस बजट सत्र में उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की तर्ज पर बने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पेश किया जा सकता है। राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इस कानून को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है, जो बहुत जल्द मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद में इस कानून को पेश किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ महायुति के तीनों दलों ने विधानसभा चुनाव में लव जिहाद और वोट जिहाद का मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाया था। राज्य की सत्ता में महायुति का लौटने का एक कारण इस मुद्दे को उठाना भी बताया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव प्रचार के दौरान लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि देश में बड़े पैमाने पर हिंदू समाज की लड़कियों को धोखा देकर लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि राज्य में युति की फिर से सत्ता आने पर लव जिहाद के खिलाफ कड़ा और सख्त कानून बनाया जाएगा। यही कारण है कि राज्य की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करने के लिए डीजीपी की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह ही एक सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की शिकायतों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम सुझाएगी। यह समिति अन्य राज्यों में बनाए गए कानून पर भी गौर करेगी।

कई राज्यों में बन चुका है लव जिहाद के खिलाफ कानून

अभी तक कई राज्यों में लव जिहाद कानून लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2024 में यह कानून पारित किया था। जिसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अधिकतम 20 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कई मामलों में इस कानून के तहत आजीवन कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा में भी यह कानून लागू किया जा चुका है। सभी राज्यों में अलग-अलग सजा और अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

क्या है लव जिहाद?

लव जिहाद एक ऐसा मामला है जिसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया जाता है और उनसे शादी की जाती है। इसके बाद इन महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। कई मामलों में हिंदू महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यातनाएं देकर मौत के घाट भी उतार दिया जाता है।

Created On :   19 Feb 2025 9:40 PM IST

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