Mumbai News: सेशन कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ चेक बाउंस मामले में जारी किया गैर-जमानती वारंट

सेशन कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ चेक बाउंस मामले में जारी किया गैर-जमानती वारंट
  • वर्मा की फर्म के खिलाफ 2018 में शिकायत दर्ज
  • एक कंपनी ने चेक बाउंस की दर्ज कराई थी शिकायत

Mumbai News. फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। सेशन कोर्ट ने चेक बाउंस एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने वर्मा की जमानत याचिका खारिज की। अंधेरी न्यायिक मजिस्ट्रेट वाई.पी.पुजारी ने वर्मा को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी पाया और उन्हें तीन महीने जेल की सजा सुनाई। अदालत ने वर्मा को तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3 लाख 72 हजार 219 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। वह सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। राम गोपाल वर्मा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी और जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.ए. कुलकर्णी ने उनकी याचिका खारिज कर दी। वह सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि अदालत ने वारंट पर अमल के लिए मामले को 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर किया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी अदालत में पेश होने के बाद जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 2018 में शुरू तब हुआ, जब एक कंपनी ने वर्मा की फर्म के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के वकील राजेश कुमार पटेल के अनुसार उनकी कंपनी कई वर्षों से हार्ड डिस्क की आपूर्ति करती है। वर्मा के अनुरोध के आधार पर उसने उनकी फर्म को फरवरी और मार्च 2018 के बीच हार्ड डिस्क सप्लाई की। उनकी फर्म को हार्ड डिस्क की कीमत 2 लाख 38 हजार 220 रुपए देने थे। वर्मा ने 1 जून 2018 को एक चेक जारी किया, लेकिन अपर्याप्त धनराशि के कारण यह बाउंस हो गया। सूचित किए जाने के बाद उनकी फर्म ने उसी राशि का दूसरा चेक जारी किया, तो वह भी बाउंस हो गया, क्योंकि भुगतान को चेक देने वाले ने रोक दिया था। कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। वर्मा सत्या, रंगीला, कंपनी और सरकार जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं।

Created On :   6 March 2025 9:27 PM IST

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