Mumbai News: सेशन कोर्ट से नौसेना अधिकारी विपिन डागर को मिली जमानत, दक्षिण कोरिया जाने के लिए 10 लाख लेने का आरोप

सेशन कोर्ट से नौसेना अधिकारी विपिन डागर को मिली जमानत, दक्षिण कोरिया जाने के लिए 10 लाख लेने का आरोप
  • विपिन डागर को मिली जमानत
  • सेशन कोर्ट से नौसेना अधिकारी को राहत
  • 10 लाख लेने का आरोप
  • मानव तस्करी का रैकेट सामने आया

Mumbai News : सेशन कोर्ट से मानव तस्करी के आरोप नौसेना अधिकारी विपिन डागर को जमानत मिल गई है। उस पर साथियों के साथ मिल कर लोगों को धोखाधड़ी से दक्षिण कोरिया जाने में मदद करने और उनसे 10 लाख रुपए लेने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एम.पथाडे ने नौसेना अधिकारी विपिन डागर को जमानत दे दी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने डागर को जून 2024 में दस्तावेजों की जालसाजी और भारतीय पासपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। डागर को 50 हजार रुपए के निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया गया है। मुंबई में दक्षिण कोरिया के वाणिज्य दूतावास से नौसेना अधिकारी के खिलाफ शिकायत के बाद मानव तस्करी का रैकेट सामने आया। पुलिस के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के कई आवेदक दक्षिण कोरिया गए। उन्होंने अपने दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था।

अभियोजन पक्ष ने डागर की की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसने आपराधिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि उसे रिहा किया गया, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़, गवाहों को डराने-धमकाने और बार-बार अपराध करने का जोखिम है। डागर के वकील सुनील पांडे ने दलील दी कि मामले में जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए डागर की हिरासत अब आवश्यक नहीं है। अदालत ने डागर को जमानत दे दिया।

Created On :   29 Nov 2024 11:28 AM IST

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