Mumbai News: राज्य सरकार एक ही व्यवसाय वाली कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकती- हाईकोर्ट

राज्य सरकार एक ही व्यवसाय वाली कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकती- हाईकोर्ट
  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दूध पाउडर निर्माता कंपनी को 75 लाख रुपए की निर्यात सब्सिडी जारी करने का आदेश दिया
  • डेयरी को निर्यात सब्सिडी का भुगतान कर दिया गया

Mumbai News : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दूध पाउडर निर्माता कंपनी को 75 लाख रुपए की निर्यात सब्सिडी जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार एक जैसे व्यापार की अलग-अलग कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकती है। सरकार द्वारा निर्माता कंपनी को सब्सिडी का भुगतान नहीं करना, समान व्यापार वाली कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के बराबर होगा। जो अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता और बिना भेदभाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। पीठ ने कहा कि जब याचिकाकर्ता की भांति एक जैसे व्यापार में रही एक डेयरी को निर्यात सब्सिडी का भुगतान कर दिया गया है, तो याचिकाकर्ता को सब्सिडी नहीं देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

याचिका में दावा किया गया कि 2018 में दूध पाउडर की कीमतों में भारी गिरावट आई और निर्माता दूध पाउडर को उस कीमत पर नहीं बेच पाए, जिससे उनकी लागत भी निकल जाए। इससे दूध पाउडर निर्माता कंपनियों के पास दूध पाउडर का स्टॉक बढ़ गया था।ऐसे में दूध पाउडर निर्माण को फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने 31 जुलाई 2018 को एक जीआर जारी किया था।जिसमें उसने दूध पाउडर निर्माताओं के लिए एक निश्चित दर पर सब्सिडी योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इसी योजना के तहत दूध पाऊडर निर्माता कंपनी ने सब्सिडी का मांग की थी।

Created On :   5 Dec 2024 8:10 PM IST

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