Mumbai News: राज्य की 10,773 हाउसिंग परियोजनाओं को महारेरा का नोटिस, नहीं दिया जवाब तो रजिस्ट्रेशन रद्द

राज्य की 10,773 हाउसिंग परियोजनाओं को महारेरा का नोटिस, नहीं दिया जवाब तो रजिस्ट्रेशन रद्द
  • 30 दिन में नहीं दिया जवाब तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द
  • एमएमआर के हैं 5231 प्रोजेक्ट्स

Mumbai News : महारेरा ने राज्य के 10,773 से अधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट को कारण बताओ नोटिस भेजा है।जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट को महारेरा ने नोटिस भेजा है उन परियोजनाओं का पंजीकरण होने के बाद से भवन निर्माताओं ने रेरा को अब तक प्रोजेक्ट से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है। महारेरा ने बिल्डरों को चेताया है कि 30 दिन के अंदर यदि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो परियोजना का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है साथ ही भवन निर्माताओं पर दंडात्मक कारवाई भी हो सकती है।

किस शहर की परियोजनाओं को नोटिस

मुंबई एमएमआर 5,231

पुणे क्षेत्र 3406

नासिक 815

नागपुर 548

संभाजीनगर 511

अमरावती 201

दादरा और नगर हवेली 43

दमन दीव 18

नोटिस जारी करने का कारण

महारेरा पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करते समय निर्माताओं (डेवलपर) को अपनी परियोजना के पूरा होने कीतिथि घोषित करनी होती है। यदि परियोजना घोषित तिथि पर पूरी नहीं होती है तो बिल्डर को परियोजना अधिभोग प्रमाणपत्र के साथ फॉर्म 4 जमा करना होता है। परियोजना पूरी नहीं हुई है तो प्रोजेक्ट रिन्यू करने के लिए देना होता है या फिर प्रोजेक्ट पूरा करने में कोई अड़चन आ रही है तो प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए अर्जी देना होता है। जिन रियल एस्टेट परियोजनाओं को नोटिस भेजा गया है उन भवन निर्माताओं ने महारेरा के नियम और शर्तों का पालन नहीं किया है।

मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा के मुताबिक महारेरा ने विनिमय प्रावधानों के आधार पर बारीकी से निगरानी शुरू की है। महारेरा के साथ पंजीकृत होने के बाद प्रत्येक परियोजना को त्रैमासिक रिपोर्ट जमा करना और समय-समय पर महारेरा की वेबसाइट पर परियोजना की स्थिति अपडेट करना आवश्यक है। फिलहाल राज्य में 10 हजार 773 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लैप्स हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में कई घर खरीदारों का निवेश फंसा हुआ है।परियोजनाओं को दी गई 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद, महारेरा के पास परियोजना के पंजीकरण को रद्द करने या निलंबित करने, इन परियोजनाओं में फ्लैटों की खरीद और बिक्री को प्रतिबंधित करने और बैंक अकाउंट फ्रीज करने जैसी कठोर कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।


Created On :   16 Dec 2024 10:12 PM IST

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