Mumbai News: राज्य के निजी स्कूलों के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

राज्य के निजी स्कूलों के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब
  • 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई
  • महाराष्ट्र राज्य निजी स्कूल गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ की दायर याचिका

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य के निजी स्कूलों के कर्मचारियों की पदोन्नति और आवासीय प्रगति योजना को लागू करने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। महाराष्ट्र राज्य निजी स्कूल गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ द्वारा दायर याचिका में अदालत से 1 अक्टूबर 2006 से निजी स्कूल के गैर-शिक्षण कर्मचारियों पदोन्नति और आवासीय प्रगति योजना को लागू करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और माननीय न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की पीठ के समक्ष महाराष्ट्र राज्य निजी स्कूल गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ की ओर से वकील अविनाश फटांगरे और वकील विशाखा पंडित की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि यह योजना राज्य के अन्य विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू है, लेकिन केवल निजी विद्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2006 से इससे बाहर रखा गया है। राज्य सरकार ने दलील दी कि पदोन्नति कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए वे इसकी मांग नहीं कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील अविनाश फटांगरे ने दलील दी कि सरकार ने उस सुनिश्चित प्रगति योजना को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर भी लागू किया है। उन्होंने यह बात भी अदालत के संज्ञान में लाया कि यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। पीठ ने कहा कि सरकार गैर-शिक्षण स्कूल कर्मचारियों और अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है। पीठ सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को देखते हुए सरकार को वित्तीय योजना बनाने के लिए समय देने पर विचार करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को राज्य के मुख्य सचिव के साथ विचार-विमर्श करने और 14 फरवरी, 2025 तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।

Created On :   28 Jan 2025 8:57 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story