Mumbai News: कॉन्सर्ट टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका हुई खारिज

कॉन्सर्ट टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका हुई खारिज
  • जनहित याचिका में कॉन्सर्ट और इवेंट में टिकटों की कालाबाजारी पर नीति बनाने का किया गया था अनुरोध
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉन्सर्ट टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को किया खारिज

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉन्सर्ट टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। याचिका में कॉन्सर्ट और इवेंट में टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि हमें याचिकाकर्ता की जनहित याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती। याचिका में उठाए गए मुद्दे मुख्य रूप से नीति और कानून से संबंधित हैं, जो विधायिका और कार्यपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने वकील अमित व्यास की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालतें विधायिका को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने और संशोधित करने का निर्देश नहीं दे सकती हैं। हम याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यदि सक्षम प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं, तो वे याचिकाकर्ता व्यास द्वारा उजागर की गई चिंताओं को दूर करने के लिए उचित विधायी या कार्यकारी उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

याचिकाकर्ता ने प्रमुख आयोजनों के लिए टिकट स्केलिंग, दलाली और कालाबाजारी को संबोधित करने के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारकादास ने दलील दी कि लोगों को निजी संस्थाओं की दया पर छोड़े जाने से रोकने के लिए नीति में किसी प्रकार की सुरक्षा निर्धारित की जानी चाहिए। टिकट मूल कीमत से 20 गुना अधिक कीमत पर बेचे जा रहे हैं।

Created On :   10 Jan 2025 9:31 PM IST

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