Mumbai News: पूर्व इंजीनियर की सेवा में फिर से शामिल करने की याचिका खारिज, भुगतान करने का दिया निर्देश

पूर्व इंजीनियर की सेवा में फिर से शामिल करने की याचिका खारिज, भुगतान करने का दिया निर्देश
  • अदालत ने बीएमसी को 45 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जैसे किसी भी लंबित वैधानिक बकाया का पूर्व इंजीनियर भुगतान करने का दिया निर्देश
  • पूर्व इंजीनियर की सेवा में फिर से शामिल करने की याचिका खारिज,

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के पूर्व इंजीनियर विराज शामराव पाटिल को सेवा में फिर से शामिल करने की उनकी याचिका को खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने बीएमसी को उन्हें 45 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जैसे लंबित वैधानिक बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया। पीठ ने पाया कि पाटिल ने 3 जुलाई 2020 को स्वेच्छा से अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे आधिकारिक तौर पर 29 सितंबर 2020 को स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि उन्होंने इसे वापस लेने के लिए 23 नवंबर 2020 को आवेदन किया।

न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की पीठ के समक्ष पूर्व इंजीनियर विराज शामराव पाटिल की याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि इस मामले में घटनाओं की तिथियां और अनुक्रम दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता ने न केवल नोटिस अवधि पूरी करने के बाद इस्तीफा दिया, बल्कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया गया और उसे विधिवत सूचित भी किया गया। स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के 54 दिन बाद उसने 23 नवंबर, 2020 को वापसी के लिए आवेदन किया। हम याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

याचिका में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए जुलाई 2020 में इस्तीफा देने का हवाला दिया गया था और बाद में अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने इंजीनियर के पद से जुलाई 2020 में इस्तीफा दिया। बीएमसी ने सितंबर 2020 में उनके इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। उन्होंने स्वीकृति के 54 दिन बाद इंजीनियर के पद वापसी के लिए आवेदन किया। उन्होंने राज्य सरकार के पुनः शामिल होने की अनुमति देने वाले सरकारी संकल्प (जीआर) का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि जीआर बीएमसी कर्मचारियों के लिए नहीं है। पीठ ने ठाणे निवासी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

Created On :   28 March 2025 9:18 PM IST

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