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Mumbai News: पेंशनभोगियों की मौत के बाद अविवाहित-तलाकशुदा-विधवा बेटियों को भी मिलती रहेगी पेंशन
- जिला परिषद, मान्यता प्राप्त और अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों और गैरकृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के वारिसों को भी मिलेगा लाभ
- पेंशनभोगियों की मौत के बाद अविवाहित-तलाकशुदा-विधवा बेटियों को भी मिलती रहेगी पेंशन
Mumbai News. सेवा निवृत्त कर्मचारियों और उनकी पत्नी के निधन के बाद भी उन पर आश्रित अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा बेटियों के साथ मनोरुग्ण और अपंग बच्चों को भी पेंशन मिलती रहेगी। राज्य सरकार ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। इस फैसले के लाभ जिला परिषद, मान्यता प्राप्त व अनुदानित निजी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों, गैर कृषि विश्वविद्यालयों और ऐसे ही अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगा। फिलहाल सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी की मौत के बाद उनकी अविवाहित बेटी को 24 वर्ष की आयु अथवा विवाह होने तक पेंशन मिलती है। जबकि शारीरिक या मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों के लिए आजीवन पेंशन का प्रावधान है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किया था और सरकारी कर्मचारियों की ऐसी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा बेटियों को आजीवन पेंशन देने का फैसला किया था जो अपना गुजर-बसर करने में सक्षम नहीं हैं। अब केंद्र सरकार के आधार पर राज्य सरकार ने भी नियमों में बदलाव किया है। अब विवाह या पुनर्विवाह तक माता-पिता पर आश्रित रही बेटी को पेंशन मिलती रहेगी। अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के पात्र परिजनों में अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियों का नाम भी शामिल किया जाएगा। कार्यालय प्रमुख को शुरुआत में कागजात तैयार करते समय ही इसके लिए जरूरी कागजात मंजूरी के लिए भेजने होंगे। विधवा बेटी के मामले में पति की मृत्यु और तलाकशुदा बेटी के मामले में उसका तलाक पेंशन भोगी पति या पत्नी के जीवनकाल में होना चाहिए।
सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही के बाद तलाकशुदा बेटी को पेंशन दी जाएगी। इस आदेश के बाद पेंशन की पात्र हुई बेटियों को संबंधित कार्यालयों में आवेदन करना होगा। इसके लिए अगर-भाई बहन हों तो उनसे अनापत्ति प्रमाणपत्र भी लेना होगा। अगर कर्मचारी के एक से ज्यादा बच्चे हैं तो सबसे छोटे बच्चे के 24 वर्ष के होने तक पेंशन दी जाएगी। एक से ज्यादा अविवाहित, तलाकशुदा बेटियों होने पर जन्म के क्रम के मुताबिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए आवेदन करने वाले की मासिक आय 7500 रुपए (मौजूदा मुद्रास्फीति के अधीन) से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा लड़कियों को पुनर्विवाह या आय का साधन होने के बाद संबंधित जिला कोष कार्यालय में इसकी सूचना देना जरूरी है। जिन्हें नए आदेश के मुताबिक पेंशन मंजूर होगी उव्हें 8 फरवरी 2024 के बाद से पेंशन मिलेगी। इससे पहले का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।
Created On :   8 Jan 2025 10:50 PM IST