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Mumbai News: पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई गुहार, पत्नी को 6 जनवरी तक पेश करने का निर्देश
- दूसरी जाति की पत्नी को परिजनों द्वारा बंधक बना कर रखने और मारपीट करने का आरोप
- अदालत ने पत्नी को 6 जनवरी को पेश करने का दिया निर्देश
- साकीनाका पुलिस स्टेशन का मामला
Mumbai News: एक पति ने अपनी पत्नी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। अदालत ने साकीनाका पुलिस को याचिकाकर्ता की पत्नी को 6 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका में पति द्वारा दूसरी जाति की पत्नी के परिजनों द्वारा उसे बंधक बना कर रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति डॉ.नीला गोखले और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की अवकाश कालिन पीठ के समक्ष प्रदीप राजेश कुमार गुप्ता की ओर से वकील मुकेश गुप्ता की दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील मुकेश गुप्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता प्रदीप गुप्ता का यादव जाति की युवती से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजनों को दूसरी जाति में शादी करना पसंद नहीं था। उन्होंने उसे शादी की अनुमति देने से मना कर दिया।
युवती घर से भाग कर प्रदीप गुप्ता से शादी कर ली। यह बात युवती के परिवार वालों को नागवार गुजरी। उन्होंने युवती को बहाने से अपने घर बुलाए और उसे जबर्दस्ती उत्तर प्रदेश लेकर चले गए। वहां उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकारी वकील डॉ.अश्विनी ताकलकर ने कहा कि जांच अधिकारी के अनुसार युवती फोन पर बात की गई। वह उत्तर प्रदेश में है और अपनी इच्छा से वहां गई है। पीठ ने पुलिस को दलील को अस्वीकार युवती को 6 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया और उसके माता-पिता को नोटिस जारी किया है।
Created On :   1 Jan 2025 9:17 PM IST