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Mumbai News: पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के बारे में देना होगा विज्ञापन
- महाराष्ट्र विस चुनाव एक चरण में कराने पर सस्पेंस
- राज्य भर में 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने जानकारी दी
Mumbai News महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार उतारने पर कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। पार्टियों को विधानसभा चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के बारे में नामांकन के तीन दिन के भीतर अखबारों और न्यूज चैनलों में विज्ञापन देना होगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को भी तीन बार अलग से अखबारों और न्यूज चैनलों में विज्ञापन प्रकाशित और प्रसारित करवाना होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण मुंबई के एक होटल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की दो दिनोंतक समीक्षा बैठककी। इस दौरे के आखिरी दिन शनिवार कोपत्रकारों से बातचीत में कुमार ने कहा कि पार्टियों को विज्ञापन देकर बताना पड़ेगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को उम्मीदवारक्यों बनाया? क्या संबंधित दल को उस विधानसभा क्षेत्र में दूसरे उम्मीदवार नहीं मिले? कुमार ने कहा कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार है। इसलिए चुनाव आयोग के केवाईसी एप पर उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, उनकी संपत्ति और देनदारी के बारे में जानकारी होगी।
एक चरण में चुनाव पर गोलमोल जवाब : कुमार ने प्रदेश में सत्तारूढ़ राकांपा (अजित) और शिवसेना (शिंदे) समेत विपक्षी दलों के एक चरण में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कराने की मांग पर गोलमोल जवाब दिया।इससे एक चरण में विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल सस्पेंस कायम है।कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव एक चरण में होंगे अथवा दो चरण में कराए जाएंगे। इसके बारे में हम लोग चुनाव की तारीख के साथ शीघ्र ही मीडिया को बताएंगे। लेकिन दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। चुनाव का दिन सप्ताह के मध्य में होगा। महाराष्ट्र की वर्तमान 14 वीं विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।कुमार ने कहा कि वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन मतदान केंद्र के परिसर में मोबाइल रखने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी।
तीन साल से तैनात अफसरों का तबादला करना ही होगा : कुमार ने कहा कि तीन साल से अधिक समय से अपने गृह जिलों में तैनात अफसरों का तबादला करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और राज्य की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मी शुक्ला को अगले दो से तीन दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। राज्य की डीजीपी रश्मी को पद से हटाने की मांगकांग्रेस ने शुक्रवार को किया था। इस पर कुमार ने कहा कि हमें कांग्रेस की ओर से ज्ञापन मिला है। हम इस बारे में अध्ययन करने के बाद उचित फैसला करेंगे।
शहरों में 100 प्रतिशत बूथ पर होगी वेबकास्टिंग : कुमार ने कहा कि राज्य के 1 लाख 186 मतदान केंद्रों में से लगभग 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। लेकिन शहरी इलाकों में वोटरों की लाइन के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी 42 हजार 585बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। जबकि ग्रामीण इलाकों के 57 हजार 601बूथ में से 50 प्रतिशत से अधिकबूथ परवेबकास्टिंग यानी सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी।
Created On :   28 Sept 2024 8:17 PM IST