- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- बॉम्बे हाईकोर्ट से पालघर के आदर्श...
Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट से पालघर के आदर्श चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डीन डॉ गिरीश को राहत
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के समक्ष करमरकर को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की दी अनुमति
- अदालत ने डेढ़ सौ सीटों के मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति के लिए राहत
- आयोग को संस्थान के अतिरिक्त दस्तावेज पर 26 नवंबर तक निर्णय लेना का दिया निर्देश
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट से पालघर के आदर्श चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डीन डॉ.गिरीश करमरकर को राहत मिली है। अदालत ने उन्हें डेढ़ सौ सीटों के मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के समक्ष इस साल 19 नवंबर तक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी। साथ ही अदालत ने डीन के अतिरिक्त दस्तावेज पर 26 नवंबर तक निर्णय लेना का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए.एस.चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश एस.पाटिल की पीठ के समक्ष पालघर के आदर्श चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डीन डॉ.गिरीश करमरकर की ओर से अनिल अंतुरकर की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में पीठ से आयोग को उनके अतिरिक्त दस्तावेज पेश कर अपना पक्ष रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील अनिल अंतुरकर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए डेढ़ सौ सीटों के मेडिकल कॉलेज शुरू करने की इजाजत मांगी गई थी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस साल 4 जुलाई याचिकाकर्ता को मुख्य रूप से इस आधार पर मेडिकल कालेज की इजाजत नहीं दी कि संस्थान 150 सीटों के लिए अनुमति मांग रहा था, लेकिन उसके पास सीटी स्कैन और एईआरबी लाइसेंस नहीं था। आरोग के तीन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत गोपनीय रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अस्पताल के आईपीडी और ओपीडी में भर्ती दिखाए गए मरीज फर्जी प्रतीत होते हैं। केस शीट खाली थीं।
आयोग ने 7 अगस्त याचिकाकर्ता की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। जबकि 2019 के अधिनियम की धारा 28(3) के पहले प्रावधान के अनुसार कमियों को दूर करने का अवसर याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए था। ऐसा अवसर नहीं दिया गया। आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को अस्वीकृति पत्र पर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, तो बहुत पक्षपातपूर्ण है। पीठ ने याचिकाकर्ता को आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेजी सामग्री पेश करने के लिए 19 नवंबर 2024 तक का समय दिया और आयोग को याचिकाकर्ता के अतिरिक्त दस्तावेज पर विचार पर 26 नवंबर तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
Created On :   20 Nov 2024 9:50 PM IST