New Delhi News: एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को होगी सुनवाई

एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को होगी सुनवाई
  • एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह का मामला
  • सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और आगे बढ़ गई

New Delhi News : एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और आगे बढ़ गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार गुट द्वारा दायर अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए अजित पवार गुट की तरफ से और समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को 1 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 20 सितंबर को मामले की मूल याचिका के साथ एक अंतरिम अर्जी दाखिल कर मामले की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच के समक्ष आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अन्य मामलों की वजह से यह मामला सुनवाई तक नहीं पहुंच सका। अंतिम समय में अजित पवार गुट ने मामले का उल्लेख करते हुए पीठ से शरद पवार गुट की तरफ से दायर अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय देने की मांग की। करीब एक से डेढ़ मिनट तक मामले को सुना गया।

इस दौरान शरद पवार गुट ने अदालत से फिर अपनी मांग दोहराई कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने आचार संहिता लागू होने वाली है इसलिए जैसे हमे ‘तूतारी बजाता व्यक्ति’ चुनाव चिन्ह दिया गया है, वैसे ही अजित पवार गुट को भी घड़ी छोडकर दूसरा चुनाव चिन्ह दिया जाए। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच कहां सूनी हुई। जिसके बाद पीठ ने मामले को 1 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

Created On :   25 Sept 2024 9:38 PM IST

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