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Mumbai News: मीरा रोड सांप्रदायिक हिंसा मामले में समुदाय के 14 आरोपियों को मिली जमानत
- राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान मीरा रोड में हुई थी सांप्रदायिक हिंसा
- अदालत ने शोभायात्रा में शामिल लोगों पर हमला करने की पूर्व नियोजित साजिश मानने से किया इनकार
Mumbai News . बॉम्बे हाई कोर्ट से सोमवार को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान मीरा रोड में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में एक समुदाय के 14 आरोपियों को जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इस साल जनवरी में मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह मनाने के लिए निकाले गए काफिले में शामिल लोगों पर हमला करने की कोई पूर्व-नियोजित साजिश थी।
न्यायमूर्ति एन.जे.जमादार की एकल पीठ के समक्ष अब्दुल समद अकबर शेख समेत 14 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने कहा कि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी व्यक्तियों को शिकायतकर्ता या किसी अन्य पर हमला करते हुए नहीं दिखाया गया है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोपियों की जड़ें समाज में हैं। इसलिए न्याय से भागने की संभावना बहुत कम है। पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि आरोपी जनवरी से हिरासत में हैं और ऐसा लगता है कि मुकदमा जल्द ही समाप्त होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आगे की हिरासत अनुचित होगी।
पीठ ने ठाणे सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि आरोपी गैरकानूनी सभा के सदस्य थे। जिस इलाके में कथित घटना हुई, वहां काफिले का प्रवेश संयोग की बात थी। इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि रैली के सदस्यों पर हमला करने के लिए पूर्व-योजना बना रखी थी।
याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत सेशन कोर्ट के जमानत देने से इनकार करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी 50 से 60 लोगों की भीड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने शिकायतकर्ता को घेर लिया और काफिले में शामिल अन्य लोगों ने नारे लगाने लगाते हुए हमला कर दिया।
Created On :   10 Dec 2024 9:23 PM IST